Food security scheme Rajasthan: चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर्स अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा हैं जिसमें परिवहन विभाग से ट्रेक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है. इसी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इनकम टैक्स पेयर्स की सूची मांगी हैं जिसकी पड़ताल कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर निकाला जाएगा.
खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर होंगे अपात्र लोग
कुछ लोगों के घरों में एयर कंडिशनर यानी कि AC लगी है महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं. फिर भी गरीबों का राशन डकार रहे हैं. जी हां अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है. खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास फोर व्हीलर (कार) है, उनके नाम सूची से हटेंगे. इसी के साथ आयकरदाता को भी NFSA की सूची से बाहर किया जाएगा. इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर चौपहिया वाहन चालकों और आयकरदाताओं का ब्यौरा मांगा हैं.
अपात्र लोगों को नहीं मिलेगा राशन
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया की अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम अपात्र लोग कर रहे हैं. इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा हैं. सरकारी कार्मिकों जो एनएफएसए सूची में जुडकर गरीबों का गेहूं डकार रहे थे उनसे 27 रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जा रही हैं.