दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर चढ़ने से पहले जान लेना ये नियम, वरना बाद में होगा अफसोस

दिल्ली मेट्रो के यात्री अब दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ये बोतलें संबंधित राज्यों के आबकारी नियमों के अधीन होंगी। दिल्ली मेट्रो जो कि न केवल दिल्ली में चलती है बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में भी संचालित होती है, में यात्रियों को विभिन्न राज्यों के आबकारी नियमों का पालन करना होगा।

पिछले साल दिया गया था दो बोतलों की अनुमति का निर्णय

डीएमआरसी ने पिछले वर्ष जून में यह अनुमति दी थी कि एक व्यक्ति अपने साथ मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी क्योंकि यह आबकारी नियमों के खिलाफ माना जाता है। इस विषय पर बात करते हुए डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि आबकारी नीति के तहत नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

राज्यवार आबकारी नियमों का पालन

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को जब भी दिल्ली से बाहर जाना हो, उन्हें उस राज्य के आबकारी नियमों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। आबकारी अधिनियम के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में शराब की एक सीलबंद बोतल ही ले जाने की अनुमति है। यदि कोई यात्री दिल्ली से उत्तर प्रदेश की दिशा में जा रहा है और उसके पास दो बोतलें हैं, तो उसे उस राज्य के नियमों का पालन करते हुए केवल एक ही बोतल ले जानी चाहिए।

डीएमआरसी की यात्रियों से अपील

डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे जरूरत के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें और अनावश्यक उपकरणों को बंद रखें। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि निरंतर बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। डीएमआरसी का कहना है कि वे उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएँ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं।