दिल्ली मेट्रो में शराब की बोतल लेने वाले यात्रियों की आई बड़ी खबर, जाने DMRC की नई एडवाइजरी वरना हो सकती है दिक्क्त Delhi Metro

दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय अब यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति है लेकिन इसके साथ ही आबकारी नियमों का पालन करना होगा। डीएमआरसी के अनुसार यह नियम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी लागू होंगे जहां दिल्ली मेट्रो का संचालन होता है। इसका मतलब है कि यात्रियों को उन राज्यों के आबकारी नियमों के अनुसार ही शराब ले जाने की अनुमति होगी जिन राज्यों से वे गुजर रहे हों।

पिछले साल की गई अनुमति और विवाद

डीएमआरसी ने पिछले साल जून में यह अनुमति दी थी कि यात्री मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी क्योंकि यह दिल्ली के आबकारी नियमों के खिलाफ था। इस विवाद के बाद, डीएमआरसी ने स्पष्ट किया कि यात्री अगर दिल्ली से बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, तो उन्हें उन राज्यों के आबकारी नियमों का पालन करना होगा।

विभिन्न राज्यों में मेट्रो संचालन और आबकारी नियम

दिल्ली मेट्रो हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में भी चलती है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई आबकारी नीति मेट्रो में लागू होगी, लेकिन यह नियम उन राज्यों में भी मान्य होंगे जहां मेट्रो का संचालन होता है।

आबकारी नियमों के अनुसार शराब की बोतलें

आबकारी अधिनियम के तहत, रम, वोदका, व्हिस्की जैसी शराब की सिर्फ एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है। इस प्रावधान का मतलब है कि यदि यात्री दिल्ली से उत्तर प्रदेश या हरियाणा की ओर जा रहे हैं और उनके पास दो बोतलें हैं, तो उन्हें आबकारी नियमों के मुताबिक एक बोतल कम कर देनी चाहिए।

डीएमआरसी की सलाह

डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे मेट्रो में यात्रा करते समय शराब की बोतलें ले जाने से पहले संबंधित राज्यों के आबकारी नियमों की जानकारी हासिल कर लें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्हें इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।