हरियाणा में फॅमिली आइडी को लेकर आया बड़ा अपडेट, होने जा रहा है बड़ा बदलाव

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे नवविवाहित जोड़ों को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां विवाहिता का नाम अपने पति के परिवार पहचान पत्र में जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य था अब इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए उस शर्त को हटा दिया गया है। यह कदम सरकार द्वारा डिजिटल सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सेवाओं को अधिक आसान बनाने की दिशा में उठाया गया है।

पीपीपी में में आया अपडेट

नई व्यवस्था के तहत, ‘मर्ज’ नामक एक नया ऑप्शन परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जोड़ा गया है। इस ऑप्शन की मदद से नवविवाहिता का नाम उनके पति की फैमिली आईडी में बिना किसी जटिलता के जोड़ा जा सकेगा। इससे पहले इस प्रक्रिया के लिए विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत होती थी, जो कई बार दस्तावेजी कार्यवाही को लंबा और कठिन बना देता था।

भागदौड़ से मिली राहत

इस नई व्यवस्था से नवविवाहित महिलाओं को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले अपने विवाह के प्रमाणपत्र को प्राप्त करने और फिर उसे सरकारी दफ्तरों में जमा करने की प्रक्रिया में काफी समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। अब यह नई व्यवस्था न केवल समय की बचत करेगी बल्कि नवविवाहितों को सरकारी कार्यालयों की अनावश्यक भागदौड़ से भी मुक्ति दिलाएगी।

तकनीकी सुधार और नागरिक सुविधा

राज्य सरकार का यह कदम तकनीकी नवाचार और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ‘मर्ज’ विकल्प की शुरुआत से न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा, बल्कि यह डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक कदम माना जा सकता है। इससे नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत होगी और सरकारी प्रक्रियाएं अधिक सुगम होंगी।